जयपुर, 26 सितम्बर (वार्ता) राजस्थान उच्च न्यायालय ने जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र में निर्मित करीब छह अवैध इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की पीठ ने एक जनहित याचिका पर गुरुवार को यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों को अवैध निर्माणों पर आंखें मूंद लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये इमारतें शहर और समाज के लिए खतरा हैं और वॉलसिटी (चारदीवारी वाला शहर) की ऐतिहासिक विरासत को भी नुकसान पहुंचा रही हैं।

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