जयपुर , अक्टूबर 07 -- राजस्थान में संचालित 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा मिलावटी एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई में 13 पैक्ड खाद्य उत्पादों की बिक्री पर दो महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया वहीं खुले खाद्य पदार्थों के नमूने असुरक्षित पाए जाने पर 19 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किये गये हैं।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अभियान में विभिन्न जिलों में खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गये। जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में किये गये परीक्षणों की रिपोर्ट के अनुसार कुछ पैक्ड खाद्य पदार्थ असुरक्षित पाये गये। इन खाद्य पदार्थों के प्रदेशभर में वितरण, बिक्री एवं प्रदर्शन पर आगामी दो महीनों के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
विभिन्न जिलों में लिए गए लूज खाद्य पदार्थों के नमूने असुरक्षित पाये जाने के बाद संबंधित 19 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किये गये हैं। दौसा जिले में मैसर्स माँ दुर्गा जोधपुर स्वीट्स, बांदीकुई के मिल्क केक, मैसर्स कृष्णा डेयरी, महुवा के खुले पनीर, मैसर्स सैनी पनीर एण्ड डेयरी, महुवा के खुले पनीर तथा मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड, मंडावर के मिल्क केक का नमूना असुरक्षित पाया गया। इसी तरह अन्य जगह कार्रवाई की गयी हैं।
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