जयपुर , फरवरी 10 -- राजस्थान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने राज्य के 17 प्रमुख मंदिरों और दरगाहों में दर्शनार्थियों के लिए अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

आयोग के अध्यक्ष जी आर मूलचंदानी ने यह आदेश राज्यभर के प्रमुख धार्मिक स्थलों के प्रबंधन और जिला प्रशासन को जारी कर दिए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधा के उच्च मानक सुनिश्चित किए जा सकें।

इन आदेशों का मकसद सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आयोग ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि सभी 17 प्रमुख मंदिरों और दरगाहों पर दर्शनार्थियों के लिए निम्न सुविधाएं अनिवार्य रूप से लागू होंगी।

इसके अनुसार स्वच्छ पानी और पर्याप्त पेयजल व्यवस्था, स्वच्छ और पर्याप्त शौचालय सुविधाएँ, पुरुषों, महिलाओं और विकलांगजन के लिए अलग-अलग प्रावधान सहित, प्राथमिक उपचार कक्ष और चिकित्सा सहायता, भीड़-प्रबंधन व्यवस्था, विकलांगों के लिए रैंप, साफ-सफाई और कचरा प्रबंधन और महिलाओं के लिए विशेष सुविधा केंद्र मुहैया कराने के निर्देश दिये हैं।

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