जयपुर , अक्टूबर 14 -- राजस्थान उच्च न्यायालय ने जोबनेर स्थित कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. बलराज सिंह को राहत देते हुए मंगलवार को उनके निलंबन आदेश को रद्द कर दिया।
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने एक सप्ताह पूर्व ही डॉ. सिंह को तत्काल प्रभाव से पद से निलंबित करने के आदेश जारी किये थे। इस आदेश को चुनौती देते हुए डॉ. बलराज सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने सुनवाई की।
अदालत ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। आज फैसला सुनाते हुए अदालत ने सात अक्टूबर 2025 के निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया। हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि डॉ. सिंह विश्वविद्यालय में तो शामिल हो सकेंगे, लेकिन फिलहाल कुलपति के रूप में कोई निर्णय नहीं ले पायेंगे।
उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि 'कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013' की धारा 25-ए (2) के तहत डॉ. सिंह कुछ प्रतिबंधों के साथ अपने कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं। जब तक जांच रिपोर्ट कुलाधिपति (चांसलर) को प्रस्तुत नहीं की जाती और उस पर निर्णय नहीं होता, तब तक उन्हें किसी नियुक्ति या प्रशासनिक निर्णय में शामिल नहीं किया जायेगा।
डॉ. बलराज सिंह की ओर से अधिवक्ता सुनील समदड़िया और अरिहंत समदड़िया ने पैरवी की, जबकि विश्वविद्यालय की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबा और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद, हर्षिता ठकराल, अविनाश चौधरी और तन्मय गोयल ने पक्ष रखा।
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