रांची , सितंबर 19 -- झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची के बड़गांई की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब 21 सितंबर को पीएमएलए कोर्ट में पेश होना होगा।
हाईकोर्ट से व्यक्तिगत पेशी में राहत नहीं मिलने के बाद शनिवार को होने वाली पेशी की तारीख आगे बढ़ा दी गई है।
मुख्यमंत्री के अधिवक्ता ने उनकी व्यस्तता का हवाला देते हुए अदालत से पेशी के लिए समय मांगा था। विशेष अदालत के न्यायाधीश योगेश कुमार ने 21 सितंबर की तारीख तय करते हुए हेमंत सोरेन को वर्चुअल माध्यम से पेश होने की अनुमति भी दी है। इसी दिन मामले में आरोप गठन को लेकर बहस होगी।
इससे पहले 18 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत पेशी से छूट देने संबंधी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी का रास्ता साफ हो गया था।
मामले में पीएमएलए कोर्ट ने जून में हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका भी खारिज कर दी थी। इसके बाद मामले की आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी है। ईडी की विशेष अदालत मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित कर चुकी है।
बड़गांई जमीन मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है। मामले में जमीन के स्वामित्व और कथित अनियमितताओं से जुड़े पहलुओं की जांच की गई है। अब 21 सितंबर को होने वाली सुनवाई में आरोप गठन को लेकर अदालत में आगे की कार्रवाई होगी।
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