सासाराम , अप्रैल 16 -- रोहतास के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-चार अनिल कुमार ने अदालत के आदेशों की लगातार अवहेलना के चलते रांची के जिलाधिकारी (डीएम) के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 15 दिनों के अंदर कारण बताने को कहा है।
इस मामले में अदालत ने यह भी कहा कि क्यों नही डीएम के खिलाफ अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 10 एवं 15 के तहत माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना की कार्यवाही प्रारंभ की जाए।
मामला निष्पादन वाद संख्या 13/2025, सूरज साह बनाम यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से जुड़ा है। अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 174 के तहत रांची के डीएम को निर्देश दिया था कि बीमा कंपनी के विधिक प्रबंधक की चल एवं अचल संपत्ति को जब्त कर नीलाम किया जाए और उससे प्राप्त राशि अदालत में जमा कराई जाए। कंपनी का कार्यालय रांची के डोरंडा स्थित डाइवर्जन रोड पर झा निवास की दूसरी मंजिल पर स्थित है।
अदालत के अभिलेखों के अनुसार, इस संबंध में पहला पत्र 4 नवंबर 2025 को भेजा गया था। इसके बाद 17 जनवरी 2026 को स्मरण पत्र और 17 फरवरी 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद रांची के डीएम की ओर से किसी भी पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया।
अदालत ने 9 मार्च 2026 को इसे आदेशों की घोर अवहेलना मानते हुए डीएम पर Rs.10,000 का जुर्माना लगाया और निर्देश दिए कि वह निर्धारित तिथि तक जुर्माना राशि के साथ मुआवजा भी अदालत में जमा करें। हालांकि, एक माह बीत जाने के बाद भी न तो राशि जमा की गई और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया गया।
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