नैनीताल , जून 30 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने युवती के कथित यौन शोषण के आरोपी भवाली व्यापार मंडल के अध्यक्ष नरेश पांडे की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं देते हुए अगली सुनवाई की तिथि नौ जुलाई तय की है।

न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ में आज इस मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने याचिकाकर्ता को राज्य सरकार की ओर से पेश शपथपत्र के जवाब में एक सप्ताह के अंदर प्रति शपथपत्र दाखिल करने को कहा है।

सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से दलील दी गई कि पुलिस ने अभी तक पीड़िता के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज नहीं किए हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री पोर्टल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत की गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

बचाव पक्ष का कहना था कि उस पर लगाये गये आरोप गलत हैं। उसकी छवि खराब करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। अग्रिम जमानत की मांग करते हुए कहा गया है कि मामला दर्ज होने के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है।

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