नैनीताल , फरवरी 11 -- नैनीताल में नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी 71 वर्षीय ठेकेदार उस्मान खान को बुधवार को उच्च न्यायालय से जमानत नहीं मिली। आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र पर आगामी 16 फरवरी को सुनवाई होगी।
आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र पर न्यायमूर्ति आलोक महरा की पीठ में सुनवाई हुई लेकिन सरकारी अधिवक्ता की अनुपस्थिति के चलते यह मामला आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि इस दौरान आरोपी के अधिवक्ता डा. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कहा कि आरोपी लंबे समय से जेल में हैं।
पीड़िता के बयानों में भारी अंतर्विरोध है। मेडिकल में भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। पीड़िता की ओर से कहा गया कि वह अदालत में पर्याप्त साक्ष्य देंगे। अंत में अदालत लत ने सोमवार की तारीख तय करते हुए सरकारी पक्ष को पूरी तैयारी के साथ मौजूद रहने को कहा है।
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