नैनीताल , नवंबर 24 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय में सोमवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो सकी है। अब सुनवाई नौ दिसंबर को होगी।

मुख्य न्यायाधीश जी0 नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में लगभग एक दर्जन याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी थी लेकिन एक पक्षकार की ओर से खंडपीठ से मामले के स्थगन का अनुरोध किया गया।

केन्द्र सरकार के अधिवक्ता राजेश शर्मा के अनुसार खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 09 दिसंबर की तिथि तय कर दी है।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में इसी साल 27 जनवरी से यूसीसी लागू हुआ था। यूसीसी के प्रावधानों जैसे लिव इन रिलेशनशिप के साथ ही मुस्लिम समाज के विवाह, तलाक, इद्दत और विरासत को याचिकाकर्ता सुरेश कुमार, अलसमुद्दीन सिद्दीकी समेत कई लोगों ने चुनौती दी है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि यूसीसी संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है जो धर्म के अनुपालन के साथ ही स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हालांकि प्रदेश सरकार साफ कर चुकी है कि वह कुछ प्रावधानों में संशोधन कर रही है। अब इस मामले में नौ दिसंबर को सुनवाई होगी।

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