नयी दिल्ली , जनवरी 25 -- केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में शामिल होने के इच्छुक पात्र कर्मचारियों से जल्द आवेदन करने की अपील की है।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए यूपीएस चुनने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 है। यूपीएस का विकल्प चुनने के बाद वे एनपीएस में भी वापस जा सकते हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि यूपीएस में जाने की अंतिम तिथि नजदीक आने के मद्देनजर सभी संबंधित एनपीएस सबस्क्राइबर सीआरए प्रणाली के माध्यम से अपना यूपीएस अनुरोध ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्हें 30 नवंबर तक अपने संबंधित नोडल कार्यालय में विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र जमा करना होगा। नोडल कार्यालय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, सभी अनुरोधों पर कार्रवाई करेंगे।
मंत्रालय ने बताया कि एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अंतर्गत प्रमुख लाभों में स्विच करने का विकल्प, कर में छूट, त्यागपत्र और अनिवार्य सेवानिवृत्ति लाभ आदि शामिल हैं। केंद्र ने यूपीएस के फायदे गिनाते हुए कर्मचारियों से इसके लिए आवेदन करने की अपील की है।
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