हरिद्वार , जुलाई 20 -- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) द्वारा 22 जुलाई को आयोजित होने वाली उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के अधिष्ठान में वैयक्तिक सहायक परीक्षा-2025 की प्रायोगिक परीक्षा को शांतिपूर्ण, नकलविहीन एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। नगर मजिस्ट्रेट हर गिरी ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि अंग्रेजी आशुलेखन (स्टेनोग्राफी) की प्रायोगिक परीक्षा 22 जुलाई को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परिसर स्थित ज्ञानोदय लैब, परीक्षा भवन में आयोजित होगी। परीक्षा का पहला सत्र सुबह 10 बजे तथा दूसरा सत्र दोपहर दो बजे से प्रारंभ होगा।

प्रशासन के आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में बिना पूर्व अनुमति पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, सार्वजनिक सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन और किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर भी रोक रहेगी, ताकि परीक्षार्थियों को शांत वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल फोन, पेजर, पाठ्य सामग्री एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा हथियार, विस्फोटक पदार्थ या अन्य प्रतिबंधित सामग्री लेकर आने पर भी रोक रहेगी। केवल परीक्षा ड्यूटी में तैनात अधिकारी, कर्मचारी एवं पुलिस बल को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।

नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि परीक्षा को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध लागू किए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-223 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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