भदोही , सितंबर 21 -- उत्तर प्रदेश में भदोही की एक अपर सत्र अदालत ने पीड़िता की गरिमा भंग करने के दोषी अभियुक्त को सोमवार को 20 वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम् अग्रवाल ने बताया कि थाना सुरियावां क्षेत्र अंतर्गत अभियुक्त राजकमल उर्फ करिया द्वारा पीड़िता की गरिमा भंग करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ धारा- 137(2), 65(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा- 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट एवं एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व एडीजीसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप सोमवार को न्यायलय का फैसला आया है। न्यायाधीश दुर्गेश कुमार ने आऱोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायलय द्वारा सिद्धदोष राजकमल उर्फ करिया को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,10,000 अर्थदंड से दंडित किया गया। उपर्युक्त जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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