मोतिहारी , अक्टूबर 13 -- बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में चरस तस्करी के मामले में दोषी साजन कुमार को विशेष अदालत ने 15 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

साजन कुमार हरसिद्धि थाना क्षेत्र के घोघराहा बैरिया निवासी चंदेश्वर सहनी का पुत्र है। मामले के अनुसार, 24 अगस्त 2024 को तत्कालीन हरसिद्धि थानाध्यक्ष निर्भय कुमार को चरस तस्करी की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने घोघराहा बैरिया तीनमुहानी के पास वाहन जांच के दौरान मोटरसाइकिल सवार साजन कुमार और राजू कुमार को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल से 30 किलोग्राम चरस बरामद की गई।

दोनों आरोपितों के स्वीकारोक्ति बयान और उनकी निशानदेही पर पुलिस ने घोघराहा बैरिया निवासी जोशी सहनी के घर छापेमारी की और वहां से 31 किलोग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद तीनों आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई और साजन कुमार तथा राजू कुमार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

विचारण के दौरान राजू कुमार का मामला किशोर न्यायालय में चला गया। साजन कुमार को भी किशोर न्यायालय में भेजने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। इस मामले में प्रमाणपत्र में फर्जीवाड़े के आरोप में उसके पिता चंदेश्वर सहनी को भी जेल जाना पड़ा।

मामले में विशेष लोक अभियोजक प्रभाष कुमार त्रिपाठी ने अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों का परीक्षण कराया और अदालत में प्रभावी दलीलें पेश कीं।

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