अलवर , मार्च 14 -- राजस्थान में अलवर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने विद्युत वितरण निगम में कार्यरत एक सहायक अभियंता की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा मामले में आपसी समझौते के बाद शुक्रवार को बीमा कंपनी द्वारा एक करोड़ छह लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का चेक पीड़िता को सुपुर्द किया।
न्यायाधीश अनु चौधरी (अतिरिक्त कार्यभार मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण) ने पक्षकारों में आपसी सहमति से समझौता करवा कर पीड़ित परिवार को आर्थिक राहत दिलवाई।
मामले के अनुसार पीड़ित पक्ष रेखा शर्मा के पति रविकांत शर्मा की 27 सितम्बर 2024 को एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी थी। रेखा शर्मा ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष दो करोड़,16 लाख 10 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति का दावा पेश किया। इस मामले में न्यायाधीश अनु चौधरी ने दोनों पक्षों समझाैता करवाया। इसके बाद दोनों पक्ष एक क्षतिपूर्ति राशि एक करोड़ छह लाख रुपये पर सहमत हो गये।
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