मुरैना , दिसंबर 1 -- मध्यप्रदेश में मुरैना जिला प्रशासन ने शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने और शोर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में स्पष्ट किया कि सभी मैरिज गार्डनों में अनिवार्य रूप से पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए। यदि रात 10 बजे के बाद किसी भी मैरिज गार्डन में डीजे बजता पाया गया, तो गार्डन संचालक, डीजे संचालक और आयोजनकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

नगर निगम और यातायात विभाग को 1 और 2 दिसंबर को लाउडस्पीकर के माध्यम से यह सूचना प्रसारित करने के निर्देश दिए गए कि 3 दिसंबर से शहर में केवल पंजीकृत ई-रिक्शा ही संचालित होंगे। बिना पंजीकरण पाए जाने वाले ई-रिक्शा जब्त किए जाएंगे।

बैठक में पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ, जिला पंचायत सीईओ कमलेश कुमार भार्गव, अपर कलेक्टर अश्वनी कुमार रावत सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने सभी नगरीय निकायों और राजस्व अधिकारियों को अस्थायी अतिक्रमण हटाने के बाद अब स्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि शहर में लगने वाले जाम का मुख्य कारण मैरिज गार्डनों के बाहर अव्यवस्थित पार्किंग है। माधोपुरा पुलिया के आसपास स्थित मैरिज गार्डनों में यदि परिसर के भीतर पार्किंग पर्याप्त न हो, तो समीप की भूमि किराए पर लेकर वैकल्पिक पार्किंग की जाए और 4-5 वॉलंटियर नियुक्त किए जाएं। फरवरी में बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने रात 10 बजे के बाद डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि शहर में वर्तमान में 5 से 7 हजार ई-रिक्शा चल रहे हैं, जबकि पंजीकृत केवल 2500 हैं। 3 दिसंबर से बिना पंजीकृत ई-रिक्शा का संचालन प्रतिबंधित रहेगा और सभी चालकों के पास वैध पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालानी कार्रवाई बढ़ाने, भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक लगाने और हाइवे की सर्विस लेन को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने आवारा पशुओं पर नियंत्रण और गौशालाओं की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु रहे और दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।

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