मैनपुरी , अगस्त 12 -- उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हत्या के एक मामले में अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों दोषियों पर प्रत्येक पर दो लाख पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
पुलिस के अनुसार, थाना करहल में दर्ज हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश फ़ास्ट कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इस मामले में धारा 302, 34 भादवि तथा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।
मामले में करहल थाना क्षेत्र के तपा की नगरिया निवासी मोहित कुमार उर्फ मोहयत पुत्र नंद किशोर और सनी पुत्र दुर्वेश यादव को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पुलिस के मुताबिक, गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी के लिए पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के तहत लगातार न्यायालय में मजबूत पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में 12 अगस्त को अदालत ने दोनों अभियुक्तों को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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