मैनपुरी , अप्रैल 9 -- मैनपुरी जिले की एक अदालत ने गुरुवार को सुनाए गए फैसले में अपनी दो बेटियों की हत्या करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 मार्च 2020 को कोतवाली क्षेत्र के रामलीला मैदान धारऊ के पास रहने वाले शिवदेव शर्मा पुत्र प्रताप नारायण शर्मा ने अपनी दो पुत्रियों की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतक बच्चियों की मां रामोदेवी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया।

मामले की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक भानुप्रताप सिंह ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी संजीव चौहान ने प्रभावी पैरवी की। सुनवाई के दौरान कुल 16 गवाह प्रस्तुत किए गए, जिनमें से नौ के बयान अदालत में दर्ज किए गए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अपर जिला जज विल्सन कुमार मिश्रा ने अभियुक्त शिवदेव शर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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