मैनपुरी, मार्च 18 -- उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिला की एक अदालत ने ट्रैक्टर और ट्रॉली चोरी करने के एक मामले में दो अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष के कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।

यह फैसला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मैनपुरी विमलेश सरोज द्वारा सुनाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी ऋषिपाल (निवासी नगला भदैया, थाना घिरोर, जिला मैनपुरी) का आयशर 380 ट्रैक्टर मय ट्रॉली के, दिनांक 19/20 मार्च 2019 की मध्यरात्रि को चोरी हो गया था। पुलिस ने जांच के दौरान ट्रैक्टर और ट्रॉली को अभियुक्तों के कब्जे से बरामद किया था।

अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर रामखिलाड़ी,अंकल राज पुत्रगण रामकिशन, निवासी कठौता, थाना वृन्दावन, जिला मथुरा को न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 379 और 411 के अंतर्गत दोषी पाया और दोनों अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। और दोषियों पर 500-500 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। इस मामले में सरकार की ओर से पैरवी पीओ विजय श्रीवास्तव और राजेश तिवारी द्वारा की गई।

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