भिण्ड , अगस्त 14 -- मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले के मेहगांव में भिण्ड-ग्वालियर नेशनल हाईवे-719 पर शुक्रवार को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। एनएचएआई, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने हाईवे का निरीक्षण कर दुकानों के बाहर सड़क की सीमा तक रखा सामान हटवाया तथा सड़क किनारे खड़े वाहनों के चालान काटकर उन्हें हटवाया।
सुप्रीम कोर्ट के रिट पिटीशन क्रमांक 9/25 के पालन में की गई कार्रवाई के दौरान टीम ने पाया कि कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों की सीमा से आगे बढ़कर हाईवे किनारे टायर, अन्य व्यापारिक सामग्री और सामान रख रखा था। टीम ने सामान हटवाकर दुकानदारों को दोबारा हाईवे की सीमा में सामान नहीं रखने की हिदायत दी।
अधिकारियों ने कहा कि हाईवे की जमीन पर सामान रखने से यातायात प्रभावित होता है और दुर्घटना का खतरा बना रहता है। चेकिंग के दौरान हाईवे किनारे खड़े वाहनों पर चालानी कार्रवाई कर उन्हें मौके से हटवाया गया। पुलिस ने वाहन चालकों से हाईवे पर वाहन खड़ा कर यातायात में बाधा नहीं डालने की अपील की।
एनएचएआई की टीम ने हाईवे की सीमा में अतिक्रमण करने वालों को चिह्नित कर सूची तैयार की है। संबंधित अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन और पुलिस ने दुकानदारों एवं आम लोगों से हाईवे की सीमा में बिना अनुमति निर्माण नहीं करने, सड़क पर सामान नहीं रखने और हाईवे किनारे वाहन पार्क नहीं करने की अपील की है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा को देखते हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
कार्रवाई के दौरान एनएचएआई के रेसिडेंट इंजीनियर कौशलेन्द्र कुमार, कंसाइनर रवि कुमार दुबे, तहसीलदार मनोज धाकड़, मेहगांव थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा सहित एनएचएआई प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
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