वाराणसी , मार्च 24 -- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) वाराणसी की अदालत में 'मेटा एआई' के विरुद्ध दाखिल प्रकीर्ण वाद पर मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री जयति ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। न्यायालय द्वारा इस मामले में अगली तिथि निर्धारित की जाएगी।

प्रकरण के अनुसार, सारनाथ क्षेत्र के तिलमापुर निवासी पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्र ने मेटा एआई से कुछ प्रश्न पूछे थे, जिनके गलत उत्तर दिए गए। नागेश्वर मिश्र का आरोप है कि गलत जानकारी दिए जाने पर उन्होंने एआई को चेतावनी दी थी, जिस पर मेटा एआई ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में सुधार का आश्वासन दिया था और क्षमा मांगी थी।

आरोप है कि सुधार के आश्वासन के बावजूद मेटा एआई ने पुनः एक प्रश्न का त्रुटिपूर्ण उत्तर दिया। इससे क्षुब्ध होकर नागेश्वर मिश्र ने अपने अधिवक्ता अलख नारायण राय के माध्यम से न्यायालय में प्रकीर्ण वाद प्रस्तुत किया। अधिवक्ता श्री राय ने बताया कि इसी माह वाद दाखिल किया गया था, जिस पर आज बहस पूरी हुई।

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