शिलांग , मार्च 21 -- मेघालय के राज्यपाल सी.एच. विजयशंकर ने 23 और 24 मार्च को गारो पर्वतीय स्वायत्त जिला परिषद का दो दिन का विशेष सत्र बुलाया है।
एक अधिकारी ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि इस दो दिन के सत्र में असम और मेघालय स्वायत्त जिला परिषद नियम, 1951 में संशोधनों पर चर्चा की जाएगी। प्रस्तावित संशोधन में परिषद चुनावों में उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए पात्रता मानदंड शामिल किए जाएंगे।
यह प्रस्तावित संशोधन हाल ही में आदिवासी परिषद चुनावों में गैर-आदिवासियों की भागीदारी को लेकर भड़की सांप्रदायिक हिंसा की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन टिनसोंग ने पुष्टि की कि सत्र का मुख्य फोकस नियमों में संशोधन और 'वोट ऑन अकाउंट' (लेखानुदान) पर होगा।
राज्यपाल विजयशंकर ने आदिवासी परिषद के चुनावों को स्थगित करने का आदेश दिया था। यह आदेश गत 09 मार्च को प्रमुख गारो जनजाति और बंगाली भाषी मुसलमानों के बीच हुई हिंसक झड़पों के बाद दिया गया था। ये झड़पें परिषद द्वारा जारी एक विवादास्पद अधिसूचना के कारण भड़की थीं, जिसमें गैर-आदिवासियों को आदिवासी परिषद के चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया था।
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