बैतूल , सितंबर 22 -- मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग ने मुलताई क्षेत्र के विभिन्न गांवों में दबिश देकर नौ प्रकरण दर्ज किए हैं। कार्रवाई के दौरान हाथ भट्टी की शराब और महुआ लाहन बरामद कर नष्ट किया गया।

जिला आबकारी अधिकारी डॉ. अंशुमान सिंह चढ़ार ने बताया कि कलेक्टर डॉ. सौरभ सोनवणे के निर्देश पर विभाग ने मुलताई वृत्त के नरखेड़, पट्टन, पांडरी, खड़की, उमरी और घाना में कार्रवाई की। सहायक जिला आबकारी अधिकारी दिलीप सिंह भादे के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1) के तहत कुल नौ प्रकरण दर्ज किए गए।

विभाग के अनुसार कार्रवाई के दौरान मौके से 20 लीटर हाथ भट्टी मदिरा और ओसी के 10 पाव जब्त किए गए। इसके अलावा शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले करीब 3,100 किलोग्राम महुआ लाहन को मौके पर ही नष्ट किया गया। जब्त शराब और नष्ट किए गए लाहन का अनुमानित मूल्य करीब तीन लाख 14 हजार 480 रुपये बताया गया है।

कार्रवाई में मुलताई की आबकारी उप निरीक्षक पूजा मालवीय, पंकज लोखंडे और जुथिका वर्मा सहित आबकारी विभाग के मुख्य आरक्षक, आरक्षक और होमगार्ड सैनिक शामिल रहे। विभाग ने बताया कि अवैध शराब के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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