मुरैना , अप्रैल 15 -- मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में पेट्रोल पम्पों द्वारा बिना पंजीयन क्रमांक वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गैस देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश प्रभारी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कमलेश कुमार भार्गव द्वारा जारी किया गया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार दुर्घटना की स्थिति में बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों की पहचान करना कठिन हो जाता है। ऐसे वाहन आपराधिक घटनाओं में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है।
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए जिले में बिना पंजीयन क्रमांक वाले वाहनों को ईंधन प्रदाय करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह आदेश 15 अप्रैल से 14 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगा।
जिला दंडाधिकारी ने बताया कि यह प्रतिबंधात्मक आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आदेश के पालन और कार्रवाई के लिए समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी, कार्यपालिक दंडाधिकारी, थाना प्रभारी, वन विभाग के अधिकारी और जिला खनिज अधिकारी को अधिकृत किया गया है। साथ ही आदेश की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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