मुरादाबाद , जुलाई 29 -- उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के सात साल पुराने मामले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट-02 छाया शर्मा की अदालत ने दोषियों पर 70-70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) मोहम्मद अकरम खान ने बुधवार को बताया कि मैनाठेर थाना क्षेत्र के ग्राम मिलक मोहम्मदपुर बस्तौर में 30 जून को किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया गया था, जिसके बाद उसके साथ मारपीट और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर मैनाठेर थाने में पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक कुलजीत सिंह को सौंपी गई थी, अदालत में मुकदमे की पैरवी मैनाठेर थाने में तैनात आरक्षी अभिषेक शर्मा द्वारा की गई।

पुलिस द्वारा पेश किए गए मजबूत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर न्यायालय ने सगे भाइयों नन्हे और कैलाश, निवासी मिलक मोहम्मदपुर बस्तौर थाना मैनाठेर, को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

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