पौड़ी , जुलाई, 10 -- उत्तराखंड सरकार ने एकल (निराश्रित), परित्यक्ता एवं विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को उनकी आवश्यकता और रुचि के अनुसार स्वरोजगार अथवा व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र थपलियाल ने शुक्रवार को बताया कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को उनके निवास स्थान अथवा स्थानीय क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें और उनके जीवन स्तर में सुधार हो।

उन्होंने बताया कि योजना से संबंधित पात्रता, दिशा-निर्देश एवं आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक महिलाएं अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय अथवा संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं।

योजना के लिए आवेदन 14 अगस्त 2026 को शाम पांच बजे तक केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त अथवा अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि प्राप्त प्रस्तावों के चयन अथवा निरस्तीकरण का अंतिम निर्णय महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक एवं उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास समिति के उपाध्यक्ष स्तर पर लिया जाएगा। विभाग ने पात्र महिलाओं से समय सीमा के भीतर आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

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