रामगढ़ , अगस्त 18 -- झारखंड के रामगढ़ में भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-II सह विशेष न्यायाधीश (एल.ए.) शिवेन्दु द्विवेदी की अदालत ने उपायुक्त, रामगढ़ से संबंधित चल संपत्तियों तथा सरकारी वाहनों की कुर्की का आदेश जारी किया है।

मामला वर्ष 2009 के लैंड रेफरेंस केस संख्या 105/2009 तथा संबंधित लैंड एक्विजिशन केस संख्या 07/2002-03 और लैंड एक्विजिशन एग्जीक्यूशन केस संख्या 83/2017 से जुड़ा है।

अदालत के आदेश के अनुसार, वर्ष 2012 में पारित अवार्ड के तहत अवार्डधारकों/याचिकाकर्ताओं को भूमि अधिग्रहण की मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना था। इसमें मूल मुआवजा राशि के साथ 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी शामिल है। न्यायालय ने कहा है कि अब तक अवार्डधारकों/याचिकाकर्ताओं को कुल 77,87,545.12 रुपये की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

।बकाया राशि की वसूली के लिए अदालत ने बेलिफ को निर्देश दिया है कि वह उपायुक्त, रामगढ़ से संबंधित सरकारी वाहनों सहित अन्य चल संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश का तामिला कराते हुए इसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे।

अदालत ने बेलिफ को 24 अगस्त 2026 तक वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में कुर्की वारंट 18 अगस्त 2026 को जारी किया गया है।

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