मुंबई , सितंबर 05 -- खुफिया सूचनाओं के आधार पर सार्वजनिक शांति, मानव जीवन और संपत्ति को संभावित खतरे की आशंका को देखते हुए मुंबई पुलिस ने बृहन्मुंबई क्षेत्र में नौ सितंबर की मध्यरात्रि से 23 सितंबर रात 11.59 बजे तक 15 दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू की है।
यह आदेश पुलिस उपायुक्त (संचालन) अकबर पठान ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37(3) और धारा 10(2) के तहत जारी किया है। इन एहतियाती उपायों का उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और शांति भंग होने की किसी भी संभावित स्थिति को पहले ही रोकना है।
आदेश के प्रभावी रहने के दौरान पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, सार्वजनिक जुलूस निकालने तथा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, संगीत दल या पटाखों से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने पर रोक रहेगी।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति कोई सभा या ऐसी गतिविधि करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था या सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका हो।
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