मुंबई , अक्टूबर 06 -- मुंबई पुलिस ने आमजन की सुरक्षा और बचाव के मद्देनजर आगामी त्योहार के दौरान शहर में आगामी 12 अक्टूबर से 10 नंबर तक स्काई लैंटर्न की ब्रिकी, भंडारण और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है।

स्काई लैंटर्न कागज से बना एक छोटा गुब्बारा होता है, जिसके नीचे एक खुला भाग होता है जहाँ दिया या किसी अन्य चीज से आग जलायी जाती है, जिससे गर्म हवा पैदा होती है और इससे वह आसमान में उड़ता है।

पुलिस उपायुक्त (संचालन) अकबर पठान ने आदेश जारी कर कहा कि स्काई लैंटर्न के कारण आगजनी होती है और आमजन की सुरक्षा और शांति खतरे में पड़ती है।

यह प्रतिबंध दो चरणों में लागू होगा। पहले में ड्रोन, रिमोट-नियंत्रित माइक्रो-लाइट विमान, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंड ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून की उड़ान पर कल से 05 नवंबर 2025 तक पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। दूसरे चरण में उड़ने वाले लालटेन के उपयोग, भंडारण और बिक्री पर 12 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक 30 दिनों की अवधि के लिये सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित