मुंगेर, अप्रैल 08 -- मुंगेर के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित रंजन उपाध्याय ने बुधवार को शस्त्र तस्करी से जुड़े मामले में दो नामजाद अभियुक्तों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है।
न्यायाधीश ने 18 अक्टूबर 2020 को घटित मुफस्सिल थाना के पीर पहाड़ खंडहर शस्त्र बरामदी के मुकदमे में अपराधी रूपेश कुमार और संतु चौधरी को शस्त्र अधिनियम की तीन विभिन्न धाराओं में क्रमशः 5 वर्ष ,3 वर्ष और 5 वर्ष की सजा के साथ क्रमशः दस हजार, पांच हजार और पांच हजार रुपया जुर्माना किया है।
न्यायालय के आदेश के अनुसार ये सभी सजाएँ एक साथ चलेंगी। जुर्माना राशि नहीं देने पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को 3 माह कैद की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार वर्मा ने मुकदमा लड़ा था ।
इस मामले में पुलिस गश्ती दल ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पीर पहाड़ खंडहर के पास इस दोनों अभियुक्तों को पकड़ा था और दोनों के पास से कुल 11 देसी कट्टा और जीवित कारतूस बरामद किया गया था।
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