हनुमानगढ़ , अक्टूबर 22 -- राजस्थान में हनुमानगढ़ के अतिरिक्त जिला न्यायालय ने खाद्य पदार्थ अमानक पाये जाने पर गोस्वामी मावा भंडार पर एक लाख रुपये का जुर्माना किया।

निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उम्मेदीलाल मीना ने मिश्रित दूध का नमूना प्रयोगशाला जांच में अमानक पाए जाने पर गुरुवार को यह आदेश दिया।

मामले के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 25 अक्टूबर, 2024 को गोस्वामी मावा भंडार का निरीक्षण करके बिक्री के लिए रखे मिश्रित दूध का नमूना लिया था। इसके उपरांत नमूने को जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर भेजा गया। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में दूध का नमूना अमानक पाया गया।

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