भोपाल , जनवरी 23 -- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के शाहजहांनाबाद क्षेत्र में 5 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के मामले में दोषी अतुल निहाले को सुनाया गया तिहरा मृत्युदंड मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्य पीठ ने शुक्रवार को बरकरार रखा। आरोपी के परिजनों द्वारा सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

उल्लेखनीय है कि भोपाल की विशेष अदालत ने अतुल निहाले (30) को अपहरण, बलात्कार और हत्या तीनों अपराधों के लिए अलग-अलग मृत्युदंड सुनाया था, जिसे तिहरा मृत्युदंड कहा गया। यह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मध्यप्रदेश का पहला ऐसा मामला था। दोषी पेशे से मजदूर है।

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