धार , मई 17 -- मध्यप्रदेश के धार जिले में ढाई वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष अपर सत्र न्यायालय सरदारपुर ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन अधिकारी पीएल मेड़ा के अनुसार न्यायालय ने आरोपी राजेश वसुनिया (30) निवासी ग्राम बोरदी को मामले में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। घटना 15 अप्रैल 2024 की बताई गई है। प्रकरण के अनुसार पीड़िता की मां ने राजगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी ढाई वर्षीय पुत्री अचानक लापता हो गई है। परिजनों ने पुलिस को बताया था कि आरोपी बच्ची को 'कुरकुरे' दिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गया था।
सूचना मिलने पर पुलिस ने क्षेत्र में तलाश अभियान शुरू किया। इसी दौरान कुक्षी नाके के पास आरोपी संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया। पुलिस को देखकर उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर बच्ची को हाईवे किनारे से बरामद किया गया। बच्ची के शरीर पर चोट और खरोंच के निशान पाए गए थे।
पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक बापूसिंह बिलवाल ने पैरवी की। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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