जयपुर , फरवरी 23 -- राजस्थान के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि ब्यावर जिले का मालपुरा गांव चारागाह भूमि में बसाहै और इस चारागाह भूमि के आबादी भूमि में परिवर्तन का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार ही किया जा सकेगा।
श्री मीणा ने प्रश्नकाल में विधायक शंकर सिंह रावत के पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही थे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मालपुरा ग्राम पंचायत नगर परिषद ब्यावर में सम्मिलित हो गयी है। उन्होंने कहा कि मालपुरा ग्राम पंचायत में पक्के निर्माण तोड़ने के मामले में उन मकानों के बिलानाम भूमि, चारागाह भूमि अथवा वन भूमि पर बने होने के संबंध में जांच कराई जाएगी।
इससे पहले सदस्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि अजमेर जिले की तहसील पीसांगन में स्थित ग्राम रामपुरा डाबला चारागाह भूमि पर बसा हुआ नहीं है।
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