बैतूल , जून 29 -- मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में मानसून के दौरान संभावित दुर्घटनाओं और अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने 30 जून की मध्यरात्रि से एक अक्टूबर 2026 तक जिले की सभी रेत खदानों, नदियों और नालों से रेत उत्खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि वर्षा ऋतु में जलस्तर बढ़ने से रेत खनन जोखिमपूर्ण हो जाता है। इसे देखते हुए तीन माह के लिए जिले में रेत उत्खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

कलेक्टर ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों और तहसीलदारों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने तथा अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आमजन से अवैध रेत खनन की सूचना तत्काल प्रशासन को देने की अपील की गई है।

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