चुरु , अप्रैल 20 -- राजस्थान में चूरू जिले के रतनगढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक मानसिक रूप से कमजोर एवं मूक बधिर युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी को सोमवार को दोषी करारदेते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कौशिक ने अभियुक्त विनोद सांसी को मानसिक रूप से कमजोरएवं मूक बधिर युवती से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हए उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार रतनगढ़ थाना क्षेत्र में एक गांव में 29 मार्च 2021 को अभियुक्त विनोद सांसी ने मानसिकरूप से कमजोर और मूक बधिर युवती से दुष्कर्म किया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित