कपूरथला , जनवरी 29 -- पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य पद्म श्री जतिंदर सिंह शंटी ने गुरुवार को कपूरथला जिले में मानव अधिकारों संबंधी उपायों को जमीनी स्तर पर और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिये।

श्री शंटी ने कहा कि मानव अधिकारों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासकीय कॉम्प्लेक्स कपूरथला में उन्होंने जिला उपायुक्त अमित कुमार पंचाल, अन्य प्रशासकीय अधिकारियों, बार एसोसिएशन के सदस्यों, मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों तथा मानव अधिकारों के लिए काम कर रही संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि आयोग का मुख्य उद्देश्य है कि हर नागरिक को संविधान के अनुसार प्राप्त मौलिक अधिकारों की पूरी सुरक्षा मिले और किसी भी तरह का अन्याय न हो।

श्री शंटी ने कहा कि मानव अधिकारों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कानून अनुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक परामर्श जारी किया गया है, जिसके तहत कोई भी अस्पताल मरीज की मौत के बाद लाश को अस्पताल का बिल न देने के मामलों में लाश को रोक नहीं सकता और संबंधित परिवार को मृतक की लाश देना अनिवार्य किया गया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में मृतक शरीर संबंधित परिवार के सदस्यों को न देने पर पुलिस केस दर्ज किये जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी उन्होंनेकहा कि आयोग द्वारा जारी परामर्श अस्पतालों में लगवाये जाएंगे।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित