महोबा , अक्टूबर 17 -- उत्तर प्रदेश के महोबा में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली सोशल मीडिया टिप्पणी के मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने संप्रदाय विशेष के एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के समक्ष दी गई शिकायत के आधार पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 353(2) और 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस उप अधीक्षक रविकांत गौड़ ने बताया कि पुलिस से क़ी गयी शिकायत के अनुसार 13 अक्टूबर को महोबा मुख्यालय स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मां चंडिका उत्सव समिति की ओर से गरबा और डांडिया कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चियों ने धार्मिक नृत्य प्रस्तुतियां दी थीं।आरोप लगाया गया है कि 15 अक्टूबर को महोबा के गांधी नगर निवासी बब्लू पठान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बच्चियों के नृत्य को लेकर कथित रूप से अभद्र एवं अमर्यादित टिप्पणी की।

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