श्रीगंगानगर , जुलाई 27 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने महिला से कथित अभद्र व्यवहार और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के मामले में आदेश जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर नामजद आरोपी पूर्व थाना प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिये हैं।

मनमोहन चंदेल की अदालत ने पूर्व थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक दिनेश सहारण के खिलाफ सोमवार को यह आदेश जारी करते हुए मामले की जांच सूरतगढ़ वृत्त से अलग किसी अन्य वृत्त के राजस्थान पुलिस सेवा (आरपीएस) स्तर के अधिकारी से कराने को कहा है।

मामला सूरतगढ़ की 45 वर्षीय एक महिला का है, जो स्वयं को सामाजिक कार्यकर्ता बताती है। पीड़िता ने परिवाद में आरोप लगाया कि वह 27 अक्टूबर 2025 को श्रीगंगानगर स्थापना दिवस के अवसर पर सूरतगढ़ के खेजड़ी हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में आमंत्रित थी। कार्यक्रम स्थल पर सूरतगढ़ सिटी थाना के तत्कालीन प्रभारी दिनेश सहारण ने उन्हें प्रवेश से रोका, धक्का-मुक्की की, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, गालियां दीं, उनकी लज्जा भंग की और आयोजन स्थल से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। विरोध करने पर मामला दर्ज करके गिरफ्तार करने की धमकी भी दी गयी।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित