श्रीनगर , अक्टूबर 17 -- जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की एक अदालत ने 2022 में एक महिला की हत्या के मामले में पति समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फारूक अहमद भट ने शाहनवाज अहमद डार, उसकी मां हफीजा बेगम और उसके भाई परवेज अहमद डार (उर्फ बिलाल) को उम्रकैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

यह मामला 2022 में बटामालू थाना में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 498-ए, 302, 120-बी और 201 के तहत दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। तस्लीमा की मौत 27 जून 2022 को बेमिना की नुंद-रेशी कॉलोनी स्थित उसके ससुराल में हुई थी।

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