नागपुर , नवंबर 28 -- महाराष्ट्र सरकार ने जन्म की तारीख के वैध प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड का इस्तेमाल बंद करने का फैसला किया है।

नकली जन्म प्रमाणपत्र और दस्तावेज के गलत इस्तेमाल की बढ़ती शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया।

राजस्व विभाग के मुताबिक आधार कार्ड जन्म की तारीख का प्रमाण नहीं है। इसलिए, सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर जारी किए गए किसी भी जन्म प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया जाएगा, और ऐसे दस्तावेज को मंजूर करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आधार कार्ड किसी भी आधिकारिक जन्म पंजीकरण रिकॉर्ड से लिंक नहीं है और इसलिए यह जन्म के प्रमाण के तौर पर काम नहीं कर सकता। राज्य सरकार ने जन्म पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए 16-बिंदु सत्यापन दिशानिर्देश भी जारी किया है।

तहसीलदारों के जारी किए गए कई आदेश वापस ले लिए जाएंगे और जो लंबित आवेदन मानक संचालन प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। नागरिक पंजीकरण प्रणाली पोर्टल पर उससे जुड़ी एंट्री भी डिलीट कर दी जाएंगी।

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