मुंबई , अप्रैल 10 -- महाराष्ट्र की एक अदालत ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व महाप्रबंधक और लेखा प्रमुख हितेश मेहता की 122 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
मेहता को पिछले साल फरवरी में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवरशी शिशिर कुमार घोष द्वारा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद हुई थी।
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