नयी दिल्ली/ भोपाल , मार्च 19 -- मध्यप्रदेश में श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से जुड़े मामले में उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को अंतरिम राहत देते हुए कुछ शर्तों के साथ उनके निर्वाचन को बरकरार रखा है।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और न्यायाधीश केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ श्री मल्होत्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें विधायक बने रहने की अनुमति दी, हालांकि अंतिम निर्णय आने तक कुछ शर्तें भी लगायीं हैं।
न्यायालय ने कहा है कि श्री मल्होत्रा राज्यसभा चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे और उन्हें विधायक के रूप में वेतन एवं भत्ते भी नहीं मिलेंगे। मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को निर्धारित की गयी है।
इस मामले में उच्च न्यायालय ने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छिपाने के आधार पर श्री मल्होत्रा की जीत को निरस्त करके भाजपा नेता रामनिवास रावत को विजेता घोषित किया था।
उच्चतम न्यायालय में श्री मल्होत्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने उनका पक्ष रखा।
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