मधुबनी , जून 02 -- बिहार में मधुबनी जिला अपर सत्र न्यायाधीश सात सह विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी ने मंगलवार को एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले कि सुनवाई करते हुए अभिलेख पर आये साक्ष्य के आधार पर आरोपी भैरवस्थान क्षेत्र के कमलेश मुखिया को दफा 376 भादवि एवं चार पॉक्सो एक्ट में दोषी करार किया है।
इस मामले में सजा के बिंदु पर 12 जून को सुनवाई होगी। विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधुरानी के अनुसार आरोपी भैरवस्थान थाना क्षेत्र में करीब चार वर्ष पूर्व शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया करता था। इसी दौरान नाबालिग गर्भवती हो गई। जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाब दिया तो आरोपी ने पीड़िता को झंझारपूर स्थित एक अस्पताल में धोखा देकर गर्भपात करवा दिया।
इसके बाद पीड़िता के परिजनो ने आरोपी से शादी करने को कहा, तो वह मारपीट एवं गाली गलौज पर उतारू हो गया। इसके बाद पीड़िता ने झंझारपूर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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