मधुबनी , जुलाई 22 -- बिहार के मधुबनी जिला के सकरी थाना क्षेत्र के सकरी के पूर्व मुखिया अली अहमद उर्फ मुन्ना बॉस को वर्ष 2018 के चर्चित फायरिंग मामले में अदालत ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पांडेय की अदालत ने भारतीय दंड संहिता एवं आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में यह फैसला सुनाया।

गौरतलब है कि 17 सितंबर 2018 को सकरी में हुई फायरिंग की घटना में उमर महमूद के हाथ में गोली लगी थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के घर से पिस्तौल और राइफल भी बरामद की थी। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और अब उसे 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है।

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