चंडीगढ़ , जुलाई 02 -- पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए कई महत्वपूर्ण नागरिक सेवाओं पर सरकारी फीस और सुविधा शुल्क तीन महीने के लिए माफ करने का निर्णय लिया गया।
यह छूट एक जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार यह निर्णय निर्वाचन आयोग द्वारा चलाये जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-एसआईआर) अभियान के दौरान नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज बिना किसी आर्थिक बोझ के उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। नयी व्यवस्था के तहत जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा दसवीं और बारहवीं के डुप्लीकेट प्रमाण पत्र सहित अधिसूचित अन्य नागरिक सेवाओं पर सरकारी फीस और सुविधा शुल्क नहीं लिया जाएगा।यह सुविधा सेवा केंद्रों (सेवा केंद्र), डोरस्टेप डिलीवरी सेवा और ऑनलाइन सिटीजन सर्विस पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध सभी पात्र सेवाओं पर लागू होगी।
कैबिनेट ने संबंधित प्रशासनिक विभागों को इस फैसले को लागू करने के लिए आवश्यक अधिसूचनाएं, दिशा-निर्देश और संचालन संबंधी आदेश जारी करने की मंजूरी भी दे दी है। साथ ही, सुशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों को इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये गये हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस तीन माह की अवधि में सरकारी फीस और सुविधा शुल्क माफ किये जाने से होने वाला पूरा वित्तीय भार पंजाब सरकार स्वयं वहन करेगी।
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