अगरतला, एक अगस्त (वार्ता) त्रिपुरा में दक्क्षिण त्रिपुरा जिले की एक अदालत ने दैत्येश्वरी काली बाड़ी और साब रूम लोकनाथ मंदिर में हुई चोरी के मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनायी है।

अदालत ने संबंधित मामले में इस मामले में झूलन नामा , चंदू त्रिपुरा और सजल नामा तीन साल के सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी। जुर्माना न भरने पर उन्हें चार महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा, बीएनएस की धारा 305 के तहत उन्हें तीन साल के साधारण कारावास और 10-10 हजार रुपये के अतिरिक्त जुर्माने की सजा दी गयी है, जिसमें जुर्माना न देने पर चार महीने की अतिरिक्त सश्रम कैद का प्रावधान है। वहीं, बीएनएस की धारा 112(2) के तहत प्रत्येक दोषी को एक साल के साधारण कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी गयी है, जिसे न चुकाने पर चार महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

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