नयी दिल्ली , अक्टूबर 3 -- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने सिविल सेवा परीक्षाओं के कोचिंग संस्थान चलाने वाली कंपनी दृष्टि आईएएस (वीडीके एडुवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड)पर भ्रामक दावे वाले विज्ञापन प्रकाशित कराने के मामले में पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार यह मामला संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) 2022 के परिणामों के संबंध में प्रकाशित एक विज्ञापन से जुड़ा है। इसमें दृष्टि आईएएस ने अपने सफल उम्मीदवारों के नाम और चित्रों के साथ "यूपीएससी सीएसई 2022 में अपने यहां के 216 से अधिक अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण होने का प्रमुखता से दावा किया था।
विज्ञप्ति के अनुसार जांच के बाद सीसीपीए ने पाया कि दावा भ्रामक था और इसमें इन अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए संस्थान के पाठ्यक्रमों के प्रकार और अवधि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपायी गयी थी।
जांच से पता चला कि दृष्टि आईएएस ने अपने जिन 216 उम्मीदवारों के उत्तीर्ण होने का दावा किया था उनमें से 162 (75 प्रतिशत) ने यूपीएससी सीएसई की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दो चरणों को स्वतंत्र रूप से उत्तीर्ण किया था और उसके बाद उन्होंने दृष्टि के केवल साक्षात्कार मार्गदर्शन कार्यक्रम (आईजीपी) में भाग लिया था जो नि:शुल्क कार्यक्रम था।
उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से केवल 54 ही ऐसे थे जिन्होंने संस्थान के आईजीपी और अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिला लेकर तैयारी की थी।
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