भोपाल , अक्टूबर 24 -- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल जिले में कार्बाइड पाइप गन के अवैध विक्रय और उपयोग पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस संबंध में मोहम्मद ताहा (27) निवासी एहसान नगर, भोपाल के विरुद्ध अपराध क्रमांक 890/25 दर्ज किया है। उसके खिलाफ धारा 4, 5, 9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं धारा 288 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत प्रकरण कायम किया गया है।

आरोपी के पास से पुलिस ने 10 किलो कार्बाइड और चार पाइप गन बरामद की हैं। जिले में लगातार चल रही छापामार कार्रवाई के दौरान अब तक कुल 55 कार्बाइड गन जब्त की गई हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की अवैध वस्तुओं की बिक्री और उपयोग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

घटना में कार्बाइड गन से घायल हुए व्यक्तियों और बच्चों का हाल जानने कलेक्टर भोपाल हमीदिया अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने घायलों से बातचीत कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से प्रत्येक घायल को पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता मौके पर ही उपलब्ध कराई।

प्रशासन ने जिले में प्रतिबंधित पटाखों और कार्बाइड गन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे कार्बाइड गन का उपयोग न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

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