रामगढ़ , जून 29 -- झारखंड के रामगढ़ में भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में भुगतान नहीं होने पर रामगढ़ के सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-II सह विशेष न्यायाधीश (एल.ए.) शिवेंदु द्विवेदी की अदालत ने उपायुक्त, रामगढ़ से संबंधित चल संपत्तियों एवं सरकारी वाहनों की कुर्की का आदेश जारी किया है।
अदालत ने लगभग 2 करोड़ 20 लाख 12 हजार 247 रुपये 67 पैसे की बकाया राशि की वसूली के लिए यह आदेश दिया है।
यह मामला लैंड रेफरेंस केस संख्या 01/88, संबंधित लैंड एक्विजिशन केस संख्या 12/85-86 तथा लैंड एक्विजिशन एग्जीक्यूशन केस संख्या 02/2017 से जुड़ा है। अदालत के अनुसार वर्ष 2005 में पारित अवार्ड के तहत अवार्डधारकों एवं याचिकाकर्ताओं को मूल मुआवजा राशि के साथ 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान किया जाना था।
हालांकि अब तक कुल 2,20,12,247.67 रुपये का भुगतान नहीं किया गया है।
अदालत ने अपने आदेश में बैलिफ को निर्देश दिया है कि वह उपायुक्त, रामगढ़ से संबंधित सरकारी वाहनों सहित अन्य चल संपत्तियों की कुर्की के आदेश का तामिला सुनिश्चित कर इसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।
न्यायालय ने बैलिफ को कुर्की वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 8 जुलाई 2026 तक दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह कुर्की वारंट 29 जून 2026 को जारी किया गया।
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