भुवनेश्वर , अप्रैल 15 -- ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की एक अदालत ने बुधवार को संगठित साइबर अपराध के एक बड़े नेटवर्क पर कड़ा प्रहार करते हुए सात आरोपियों को दोषी करार दिया ।
उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसडीजेएम) की अदालत ने इन अपराधियों की गतिविधियों को देश की आंतरिक सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा माना। अदालत ने सभी सात दोषियों को तीन साल के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 32,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की पहचान पठानीसामंत लेंका, सरोज कुमार नायक, सौम्या पटनायक, प्रद्युम्न कुमार साहू, प्रीतम कर (सभी ओडिशा), महाराष्ट्र के अभिजीत संजय और असम के मोहम्मद इकबाल के रूप में हुई है। इन सभी के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के लिए आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। ओडिशा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने एक व्यापक अभियान के बाद इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया था।
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